UTTARAKHAND : ये है नई गाइडलाइन, एक दिन छोड़कर खुलेंगी दुकानें, पढ़ें और क्या है खास

देहरादून: उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। कोविड संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने पूर्ण तालाबंदी की बजाय ‘मिनी लॉकडाउन’ पर भरोसा जताया है। इसे देखते हुए कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित देहरादून, हरिद्वार व ऊधमसिंहनगर जिलों में अब 10 मई की सुबह 6 बजे तक ‘पूर्ण कर्फ्यू’ रहेगा।

पहले वहां के नगर निकायों में 6 मई सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया था। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की बुधवार को मंत्रियों के साथ हुई अनौपचारिक बैठक में यह फैसला लिया गया। अन्य जिलों के संबंध में निर्णय के लिए डीएम को अधिकृत किया गया। यह भी तय हुआ कि कर्फ्यू को सख्ती से लागू किया जाएगा।

इसमें कंटेनमेंट जोन पर फोकस करने और लोगों के आवागमन को सीमित करने पर जोर दिया गया है। वहीं बुधवार देर शाम को पौड़ी, चमोली, टिहरी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, नैनीताल, चंपावत व बागेश्वर के जिलाधिकारियों ने अपने-अपने जिलों के नगर निकायों, कस्बों व ग्रामीण बाजारों में भी पूर्ण कर्फ्यू के आदेश जारी कर दिए हैं।

बताया गया कि अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ जिलों में गुरुवार को इस बारे में फैसला लिया जाएगा। बता दें कि, उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के दृष्टिगत मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने बुधवार देर शाम को देहरादून में मौजूद कैबिनेट मंत्रियों बंशीधर भगत, सुबोध उनियाल व हरक सिंह रावत के साथ अनौपचारिक बैठक की। बैठक में प्रदेश में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार पर चिंता जताई गई।

इस मौके पर लॉकडाउन को लेकर भी चर्चा हुई, मगर फिलहाल प्रभावित क्षेत्रों में पूर्ण कर्फ्यू लगाने और कोविड की गाइडलाइन का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने को सख्ती बरतने पर जोर दिया गया। सरकार के प्रवक्ता एवं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के अनुसार: पूर्ण कर्फ्यू के दौरान सब्जी व दूध की दुकानें दोपहर 12 बजे तक खुलेंगी। परचून की दुकानों को एक दिन छोड़कर खोलने के निर्देश दिए गए हैं।

इनकी समय सीमा भी दोपहर 12 बजे तक ही रहेगी। मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप पूरे दिन खुलेंगे। सरकारी दफ्तर 50 फीसद उपस्थिति के साथ खुले रहेंगे। जिलों में कर्फ्यू समेत अन्य सख्त कदम उठाने के लिए जिलाधिकारी अधिकृत।

1-सार्वजनिक और निजी वाहनों का आवागमन प्रतिबन्धित रहेगा।

2- देहरादून स्थित निरंजनपुर थोक मण्डी में आम जन मानस का प्रवेश वर्जित रहेगा। निम्नलिखित सेवाओं से जुड़े दुकानो व वाहनों को ही निम्नवत सशर्त छूट होगी। फल,सब्जी, डेरी, बेकरी, मीट-मछली (वैध लाईसेंसधारी), अण्डे तथा पशुचारे से सम्बन्धित दुकाने मध्यान्ह 12 खुली रह सकेगी।

3. राशन, सरकारी सस्ता गल्ला की दुकानें केवल बृहस्पतिवार व शनिवार को ही मध्यान्ह 12 बजे तक ही खुली रह सकेगी । निर्माण कार्य सीमेन्ट, सरिया, रेत, बजरी, ईट की दुकाने केवल बृहस्पतिवार व शनिवार को ही मध्यान्ह 12 बजे तक ही खुली रह सकेगी।

4.पेट्रोल पम्प व गैस आपूर्ति तथा दवा की दुकानें पूरे समय खुली रहेगी।

5- हवाई जहाज, ट्रेन तथा बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन (घर से स्टेशन तथा स्टेशन से घर में छूट होगी। शादी और संबन्धित समारोहों में अधिकतम 25 व्यक्तियों को ही अनुमति अनुमन्य होगी।

6.निर्माण कार्य चलते रहेगे और इनसे जुड़े कार्मिको, मजदूरो तथा वाहनों को आवागमन में छूट रहेगी। रेस्टोरेन्ट तथा मिठाई की दुकानों से होम डिलीवरी में छूट रहेगी।

7.शव यात्रा तथा अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति सम्मलित नही हो सकेंगे। मीडिया के लिए उनका आईडी कार्ड ही पास के रूप में मान्य होगा।

8. वास्तविक रूप से चिकित्सालय में उपचार हेतु जाने वाले व्यक्तियो तथा उनके वाहनो को आवागमन छूट कोविड–19 की जॉच एवं टीकाकरण हेतु निकटवर्ती केन्द्र तक आवागमन की छूट होगी।

9.केन्द्र एवं राज्य सरकार के सभी शासकीय / अशासकीय कार्यालय, पोस्ट ऑफिस तथा बैकिंग सेवाऐं, वित्तीय संस्थान एंव

10.बीमा कम्पनी यथा समय खुले रहेंगे और सम्बन्धित कार्मिकों को मय वाहन के उनके पहचान पत्र अथवा सम्बन्धित।

11. कार्यालयाध्यक्ष/शाखा प्रबन्धक द्वारा निर्गत पास पर आवागमन की छूट होगी।

12.आपातकालीन सेवा, आवश्यक सेवा, मालवाहक वाहनों तथा निर्माण सामग्री से सम्बन्धित वाहनों एवं औद्योगिक इकाईयो के कार्मिको व उनके वाहनो को आवगमन में छूट है। इसलिए इनसे सम्बन्धित कार्मिकों व वाहनों को नहीं रोका जायेगा।

13.अन्तर्राज्यीय परिवहन हेतु स्मार्ट सिटी के पोर्टल http://smartcitydehradun.uk.gov.in पर रजिस्ट्रेशन तथा 72 घण्टे के भीतर की अवधि के कोविड-19 निगेटिव रिर्पोट की अनिवार्यता होगी।

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posted on : May 6, 2021 6:12 am
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