देहरादून: कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण बचाव व रोकथाम के लिए उत्तराखंड सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। इससे पहले केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी की थी, जिसमें कुछ फैसले राज्यों पर छोड़े गये थे और परिस्थितयों के हिसाब से कदम उठाने के लिए कहा गया था।
उत्तराखंड शासन द्वारा जारी नई गाइडलाइन की मुख्य बातें:
- कंटेनमेंट जोन के बाहर सिनेमाघर और थिएटर अपनी 50% दर्शकों की क्षमता के साथ खुल सकेंगे।
- सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन के लिए एकत्र किसी भी हाल के 50% क्षमता तक होगा और 100 लोगों से अधिक लोग बंद स्थानों पर सहभाग नहीं कर सकेंगे। इससे साफ हो गया है कि अब उत्तराखंड में विवाह समारोह में 100 लोगों की ही अनुमति दी गई है। इन आयोजनों के लिए परमिशन पूर्व की भांति प्रशासन से दी जाएगी।
- खुले स्थानों पर आयोजनों की क्षमता संख्या मैदान के आकार पर निर्भर करेगा।
- जिला प्रशासन कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए स्थानीय प्रतिबंध जैसे रात्रि कर्फ्यू लगा सकती है, लेकिन किसी भी स्थिति में स्थानीय लॉकडाउन नहीं लगाया जा सकेगा। केवल कंटेनमेंट जोन बनाये जा सकते हैं।
- स्विमिंग पूल को सिर्फ खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए खुल सकेंगे।
- विदेशों से उत्तराखंड आने वाले लोगों को स्मार्ट सिटी की वेबसाइट http://smartcitydchradun.uk.gov.in/ पर पंजीकरण करवाना होगा और केद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करना होगा।
- अन्य राज्यों से उत्तराखंड आने वालों को स्मार्ट सिटी पोर्टल http://smartcitydchradun.uk.gov.in/ पर रजिस्ट्रेशन आवश्यक होगा और जिला प्रशासन बॉर्डर चेक पोस्ट, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर थर्मल जांच की व्यवस्था करेगा।
- उत्तराखंड में आने वाले पर्यटकों को स्मार्ट सिटी वेब पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होगा। उन्हें कोविड नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट लाने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन थर्मल स्कैनिंग और अन्य हेल्थ प्रोटोकॉल का पालन करना होगा।
posted on : November 29, 2020 5:53 pm