UTTARAKHAND : इनको ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए नहीं देना पड़ेगा टेस्ट, इस दिन से लागूं होंगे नए नियम

देहरादून :कोरोना के चलते ड्राइविंग लाइसेंस बनाने पर लगी रोक जल्द हटने वाली है। साथ ही 1 जुलाई से ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के नए नियम लागू हो जाएंगे। यह नियम जहां कुछ लोगों के लिए सहूलियत लेकर आएंगे। वहीं, कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल भी होने वाले हैं।

लंबा इंतजार खत्म

ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अब लंबा इंतजार खत्म होने जा रहा है। एक जुलाई से देशभर में ड्राइविंग लाइसेंस के नए नियम लागू होने जा रहे हैं। अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आरटीओ जाकर टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

ड्राइविंग टेस्ट नहीं देना पड़ेगा

सड़क और परिवहन मंत्रालय की ओर से जारी नए नियमों के मुताबिक, कोई भी व्यक्ति जिसने किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर से टेस्ट पास किया है, उसे लाइसेंस के लिए अप्लाई करते वक्त आरटीओ में होने वाले ड्राइविंग टेस्ट से मुक्त रखा जाएगा। यानी उसे आरटीओ में ड्राइविंग टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। उसका ड्राइविंग लाइसेंस प्राइवेट ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर के सर्टिफिकेट पर ही बना दिया जाएगा।

दो हिस्सों में होगा प्रशिक्षण

मंत्रालय ने एक शिक्षण पाठ्यक्रम भी निर्धारित किया है। हल्के मोटर वाहन चलाने के लिए, पाठ्यक्रम की अवधि अधिकतम चार हफ्ते होगी जो 29 घंटों तक चलेगी। इन ड्राइविंग सेंटरों के पाठ्यक्रम को दो हिस्सों में बांटा जाएगा। एक हिस्सा थ्योरी का होगा और दूसरा हिस्सा प्रैक्टिकल का होगा।

21 घंटे खर्च करने होंगे

लोगों को बुनियादी सड़कों, ग्रामीण सड़कों, राजमार्गों, शहर की सड़कों, रिवर्सिंग और पार्किंग, चढ़ाई और डाउनहिल ड्राइविंग वगैरह पर गाड़ी चलाने के लिए सीखने में 21 घंटे खर्च करने होंगे। थ्योरी हिस्सा पूरे पाठ्यक्रम के आठ घंटे में शामिल होगा। इसमें रोड शिष्टाचार को समझना, रोड रेज, ट्रैफिक शिक्षा, दुर्घटनाओं के कारणों को समझना, प्राथमिक चिकित्सा और ड्राइविंग ईंधन दक्षता को समझना शामिल होगा।

शेयर करें !
posted on : June 25, 2021 9:35 am
error: Content is protected !!