उत्तराखंड : नहीं चलेगी प्राइवेट स्कूलों की मनमानी, जारी हुआ ये आदेश

देहरादून: कोरोना काल में स्कूल बंद हैं। उसके सरकार ने छुट्टियां भी घोषित की हुई हैं। इसको लेकर सरकार ने कहा था कि जो विद्यालय छात्र हित में ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करना चाहते हैं। वो कर सकते हैं, लेकिन यह भी शर्त रखी थी कि स्कूल केवल ट्यूशन फीस ही लेंगे। लेकिन कई स्कूल इन नियमों को उल्लंघन कर रहे हैं।

कई लोगों ने इसकी शिकायत विद्यालयी शिक्षा महानिदेशक विनय शंकर पांडे से भी शिकायत की है। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने राज्य के सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं, जिसमें उन्हांेने प्राइवेट स्कूलों को चिन्हित करने की बात कही है। दरअसल, उनको शिकायत मिली है कि स्कूल ट्यूशन फीस के साथ स्पोट्र्स और दूसरी तरह के शुल्क जोड़कर अभिभावकों से फीस जमा कराने के लिए दवाब बना रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जो भी स्कूल इस तरह के हरकतें कर रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।

विद्यालय शिक्षा महानिदेशक विनय शंकर पांडे ने आदेश जारी करते हुए कहा कि मात्र ऑनलाइन और अन्य संचार माध्यमों से शिक्षण कराने वाले निजी विद्यालयों को विद्यालय बंद रहने की अवधि में मात्र शिक्षण शुल्क देने की अनुमति होगी। अन्य किसी प्रकार की शुल्क अभिभावकों से नहीं लिया जाएगा।

ऑनलाइन और अन्य संचार माध्यमों से शिक्षण का लाभ लेने के बावजूद भी शुल्क देने में असमर्थ अभिभावक उल्लेख करते हुए संबंधित विद्यालय को प्रधानाचार्य प्रबंधन और समिति से शुल्क जमा करने हेतु अतिरिक्त समय का अनुरोध कर सकते हैं। किसी भी स्थिति में छात्रों को शुल्क जमा करने के लिए हुए विलंब के कारण स्कूल से बाहर नहीं किया जाएगा। ऐसा करने पर संबंधित स्कूल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

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posted on : May 21, 2021 3:35 pm
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