उत्तराखंड: शिक्षा विभाग ट्रांसफर मामले में एक और आदेश, कार्यमुक्ति और ज्वानिंग पर रोक

देहरादून:चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में शिक्षा विभाग सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। आचार संहिता लगने के लिए ठीक पहले सरकार ने बड़े स्तर पर माध्यमिक शिक्षा शिक्षकों के ट्रांसफर में बड़ा खेल कर दिया था। जिसकी कांग्रेस के साथ ही कई शिक्षक संगठनों ने भी चुनाव आयोग से शिकायत की थी। शिकायत के बाद अब सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने ट्रांसफर पर रोक के आदेश जारी कर दिए हैं।

माध्यमिक शिक्षा विभाग में पिछले दिनों अधिकारियों, शिक्षकों और कर्मचारियों के ट्रांसफर के आदेश किए गए थे। आदेश जारी होने के बाद सभी को कार्यकुक्त करने की प्रक्रिया चल रही थी। लेकिन, अब शासन ने सभी आदेशों पर रोक लगा दी है। सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने आदेश जारी कर दिए हैं।

महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा ने ट्रांसफर के लिए जारी शासनादेशों के क्रम में कोई आदेश अब तक जारी नहीं किया है। 8 जनवरी 2022 को चुनाव आचार संहिता लग गई थी। सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा की ओर से कोई आदेश निर्गत न होने और राज्य में प्रभावी आदर्श आचार संहिता के दृष्टिगत किसी भी कार्मिक के कार्यमुक्ति और कार्यभार कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।

आदेश में कहा गया है कि यदि किसी कार्मिक ने स्थानान्तरित स्थल से कार्यमुक्त होकर नवीन स्थल पर कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है तो उसे निरस्त करते हुए उन्हें उनकी मूल तैनाती स्थल (स्थानान्तरण से पूर्व विद्यालय) पर ही अग्रेत्तर आदेशों तक बनाये रखना सुनिश्ति किया जाता है। इसमें कहा गया है कि आदेश का सख्ती से पालन कराया जाएगा। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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posted on : January 13, 2022 1:34 pm
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