उत्तराखंड में चारा घोटाला, हाईकोर्ट ने दिए जांच के आदेश

नैनीताल- पशुपालन विभाग में चारा घोटाले मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है। कोर्ट ने मामले में जांच करने के आदेश दिए हैं

हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव उत्तराखंड से चार महीने के भीतर जांच पूरी करने को कहा है। जांच में खामियां पाए जाने पर कोर्ट ने  कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं

समाजसेवी गौरी मौलेखी ने नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। जनहित याचिका में कहा गया है की पशुपालन विभाग में चारा घोटाला हुआ है।

पशुपालन विभाग उत्तराखंड से 2050 रुपए कुंटल चारा खरीदने के बजाए पंजाब से 3200 रुपए प्रति कुंटल खरीद रहा है। याचिकाकर्ता गौरी मौलेखी ने पशुपालन विभाग में चल रही वित्तीय अनियमितताओं की जांच और घोटालेबाजों पर कार्रवाई करने की मांग की है।

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posted on : October 6, 2021 8:32 pm
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