उत्तराखंड : रवांई घाटी के 33 गावों की महापंचायत, शादियों में शराब बंद, डीजे पर भी बड़ा फैसला

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देहरादून: रवांई घाटी हमेशा से ही मिसालें पेश करती आई है। ऐसी मिसाल की एक और पहले पल्ली मुंगरसंती पट्टी के 33 गांवों ने की है। 33 गांवों ने महापंचायत बुलाकर शादियों में नशाखोरी और संस्कृति के संक्रमण को रोकने के लिए बड़े फैसले लिए हैं। ये ऐसे फैसले हैं, जो ना केवल रंवाई घाटी के लिए मिसाल बनेंगे। बल्कि, पूरे प्रदेश के लिए एक बड़ा उदाहरण पेश करेंगे। कुछ दिनों पहले पिथौरागढ़ के धारचूला क्षेत्र के सीमांत गांवों में भी शादियों के लिए नियम बनाए गए थे।

पल्ली मुगरसंती के 33 गांवों की महापंचायत धारी पल्ली गांव के ग्राम प्रधान विशालमणी डोभाल की अध्यक्षता में हुई। इस महापंचायत में ग्राम प्रधान, क्षेत्रपंचायत, क्षेत्र के मालगुजार, और पूर्व जनप्रतिनिधियों के साथ ही बड़ी संख्या में क्षेत्र की जनता ने भी हिस्सा लिया।

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इन फैसलों पर मुहर

  • महापंचायत बैठक में तय किया गया कि विवाह समारोह में मेंहदी कार्यक्रम का प्रचलन पूरी तरह से बंद किया जाएगा।
  • विवाह समारोह, पार्टी, बर्थडे और अन्य तरह के कार्यक्रमों में अंग्रेजी शराब और चाइनीज खाद्य पदाथों पर पूर्ण रूप से रोका लगाने का फैसला लिया गया है।
  • शादी पार्टियों में डीजे बजाने की समय भी तय कर दिया गया है। शादियों में अब रात को 12 बजे तक ही डीजे बजा सकेंगे।
  • जिन गांवों में मौखी की मिठाई तो पिठाई का प्रचलन था, उस पर पूर्ण रूप से रोक लगाई गई। तय किया गया कि ना तो तो दी जायेगी ना ही प्राप्त की जायेगी।
  • क्षेत्र में शादी के मौके पर दिया जाना वाला न्योजा बार-बार दिया जाता है, उसको समाप्त करके पीढ़ी में एक बार लिए जाने का फैसला लिया है।
  • लड़की की शादी में मांस के प्रयोग को पूरी तरह से वर्जित कर दिया गया है।
  • क्षेत्र के अन्तर्गत पशुपालकों के द्वारा पशुओं को आवारा छोड़ने के प्रचलन पर रोक लगाई गई है।
  • क्षेत्र के अन्तर्गत बैंकिंग सुविधा न होने के कारण क्षेत्र की जनता ने तय किया है कि शासन-प्रशासन से बैंक की मांग की जाएगी, जिसके लिए स्थान धारी-कलोगी में तय किया गया है। जिला सहकारी बैंक की साखा खोले जाने का प्रस्ताव पास किया गया।
  • इस प्रस्तावों पर अमल कराने के लिए समिति का गठन किया गया है, जिसमें प्रत्येक गांवों से दो या तीन लोगों को शामिल किया जाएगा। साथ ही जनप्रतिनिधियों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। उल्लंघन करने वालों जुर्माना लगाया जाएगा।
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posted on : April 3, 2023 11:42 am
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