देहरादून: डीजीपी अशोक कुमार की पहल और सोच पर सरकार ने मुहर लगा दी है। पुलिस ने सरकार को फायर ब्रिगेड में महिलाओं की भर्ती का प्रस्ताव भेजा था, जिस पर सरकार ने मुहर लगा दी है। राज्य में पहली बार फायर ब्रिगेड में महिलाओं की भर्ती नहीं की जाती थी। सरकार ने अग्निशमन एवं आपात सेवा अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारी सेवा नियमावली में संशोधन कर महिलाओं को भर्ती का मौका दिया है। इसको लेकर शासन की ओर से नियमावली की अधिसूचना जारी कर दी गई।
प्रदेश में आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए अग्निशमन में फायरमैन और अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पदों पर पुरुषों की नियुक्ति की जाती थी। अब सरकार ने नियमावली में संशोधन कर महिलाओं को भी इन पदों पर नौकरी का मौका दिया है। अग्निशमन एवं आपात सेवा अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारी सेवा नियमावली में संशोधन कर महिलाओं की नियुक्ति की व्यवस्था कर दी है।
फायर कार्मिक के पद पर महिलाओं के लिए आयु सीमा 21 से 25 वर्ष और अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पद पर 21 से 28 वर्ष निर्धारित की गई है। महिलाएं अब प्रदेश में होने वाली आगजनी की घटनाओं को रोकने में दमखम दिखाएंगी। जल्द ही इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। इस तरह पहली बार राज्य में महिला कर्मी फायर सर्विस में शामिल होंगी।