उत्तराखंड : सरकार ने जारी दी नई SOP, इनके लिए बनाए ये नए नियम

देहरादून:  कोरोना का कहर कम हो गया है, जिसके बाद सरकार ने अब लोगों को राहत देना शुरू कर दी है। सरकार ने SOP जारी की थी, जिसमें अब कई तरीके की दुकानें खोली गई है। वहीं, अब यात्रा करने वालों के लिए भी बड़ी खबर है। परिवहन विभाग ने आज गाइडलाइन जारी कर दी है। नई SOP में अंतर राज्य मार्गों पर अब वाहनों में यात्रियों की क्षमता बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे जहां वाहन स्वामियों को राहत मिलेगी वहीं यात्रियों को किराया भी कम देना पड़ेगा।

उत्तराखंड में अब 50 के बजाए 75 फीसदी यात्री क्षमता के साथ यात्री वाहनों का संचालन हो सकेगा। सोमवार को परिवहन सचिव डॉ.रंजीत सिन्हा ने नई मानक प्रचालन कार्यविधि (SOP) जारी कर दी।एसओपी के अनुसार राज्य की भीतर एवं अन्तर्राज्यीय मार्गों पर वाहन की पंजीयन पुस्तिका में निर्धारित सीटिंग क्षमता के 75 प्रतिशत के आधार पर संचालन की अनुमति होगी।

यात्रियों से राज्य परिवहन प्राधिकरण (STA) द्वारा निर्धारित दर पर ही किराये की वसूली की जाएगी। वहीं, निजी वाहनों को नियम व प्रोटोकॉल के तहत 50 प्रतिशत की सीमा के तहत ही वैध ID और आकस्मिक कारणों के लिए अनुमति दी जाएगी। ऑटो और टैक्सी को केवल आपातकालीन उद्देश्य हेतु यात्रा की अनुमति है।

अंतर्राज्यीय एवं अंतरसंभागीय यात्रा करने की स्थिति में संबंधित वाहन चालक, परिचालक एवं यात्रियों को देहरादून स्मार्ट सिटी वेबसाइट http://smartcitydehradun.uk.gov.in/pravasi-registration पर पंजीकरण कराना होगा। इसके अलावा पूर्व में जारी एसओपी के सभी दिशा-निर्देश मान्य होंगे।

शेयर करें !
posted on : June 8, 2021 12:28 pm
error: Content is protected !!