उत्तराखंड से बड़ी खबर: सौतेली बहन के साथ हैवानियत करने वाले को सजा-ए-मौत

पिथौरागढ़ : साढ़े चार साल तक अपनी सौतेली बहन के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मौत की सजा सुनाई है। आरोपी मूल रूप से नेपाल का का है।

पिथौरागढ़ जिला सत्र न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। यह फैसला आने वाले दिनों में नजीर बनेगा। कोर्ट ने पोक्सो एक्ट के तहत एक अभियुक्त को फांसी की सजा सुनाई है।

जनक बहादुर नाम का युवक अपनी ही साढ़े चार वर्षीय सौतेली बहन के साथ कई महीनों से शारीरिक उत्पीड़न कर रहा था। किसी तरह मामला पुलिस तक पहुंच गया। बच्ची से पूछताछ और जांच किये जाने के बाद शारीरिक शोषण की पुष्टि हुई। युवक को 3 अप्रैल 2021 को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था।

बच्ची की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता प्रमोद पंत ने बताया कि शुक्रवार को अंतिम सुनवाई करते हुए न्यायालय ने पोक्सो एक्ट के तहत ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया। जनपद पिथौरागढ़ में यह पहला मामला है, जिसमें बच्ची के साथ हुई इस तरह की घटना में फांसी की सजा सुनाई है।

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posted on : September 24, 2021 4:42 pm
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