महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को हाईकोर्ट का नोटिस, इतने दिन में मांगा जवाब

नैनीताल: पूर्व सीएम और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। उनसे 4 सप्ताह में जवाब देने के लिए कहा गया है। पूर्व मुख्यमंत्रियों के आवास और अन्य भत्ते बकाया मामले में रूलक संस्था ने होईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर अब अवमानना याचिका भी दाखिल की गई है।

 

रूलक संस्था ने पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को संवैधानिक पद पर होने की वजह से संविधान के अनुछेद 361 में तय नियमों के अनुसार उनको नोटिस भेजा था। इसके तहत राज्यपाल और राष्ट्रपति के खिलाफ अवमानना याचिका दायर करने के लिए यह जरूरी है कि उनको दो माह पहले सूचना देने आवश्यक है। दस अक्टूबर को 60 दिन पूरे होने के बाद रूलक ने पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के राज्यपाल के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की गई।

 

याचिका में कहा गया है कि मई 2019 में सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों से सरकारी आवासों का किराया व अन्य सुविधाओं का भुगतान छह माह के भीतर करने का आदेश पारित किया था। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता कार्तिकेय हरिगुप्ता के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री कोश्यारी पर आवास व अन्य सुविधाओं का बाजार दर के हिसाब से 47 लाख 57 हजार, 758 रुपये बकाया है।

 

इसके अलावा बिजली-पानी का बकाया भी है। बुधवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ ने अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्यपाल कोश्यारी को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। कोश्यारी के अधिवक्ता की ओर से नोटिस रिसीव भी कर लिया गया है।

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posted on : October 20, 2020 7:26 am
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