UNLOCK-6.0 की गाइडलाइन जारी, इन नियमों का करना होगा पालन

देहरादून : प्रदेश में कल से 10वीं और 12वीं के स्कूल खोल दिए जाएंगे। कोचिंग सेंटर खोलने का फैसला भी लिया जाना था, लेकिन इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार ने संबंधित जिले का जिला प्रशासन पर छोड़ गया है। हालांकि शासन ने ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग के जरिए कोचिंग कराने को पहली प्राथमिकता में रखा है। स्कूलों के खुलने पर शारीरिक दूरी, मास्क और सुरक्षा के अन्य नियमों का अनुपालन सख्ती से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। पिछले माह यानी एक अक्टूबर को जारी एसओपी को ही 30 नवंबर तक जारी रखा जाएगा।

 

शासन ने शनिवार को अनलॉक-6 के लिए एसओपी जारी कर दी है। मुख्य सचिव ओमप्रकाश की ओर से जारी एसओपी में कहा गया है कि उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के संबंध में केंद्र सरकार की गाइडलाइन का अनुमोदन किया जाएगा। एसओपी में त्योहारों को देखते हुए जिलों से विशेष ध्यान रखने को कहा गया है। त्योहारी सीजन में लोग कोरोना से रोकथाम के लिए बने मानकों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं।

 

जिलों में लोगों से मास्क का इस्तेमाल, हाथ धोने और शारीरिक दूरी के मानकों का अनुपालन कराना होगा। इसमें यह भी साफ किया गया है कि अन्य मामलों में पूर्व में जारी एसओपी के नियम ही मान्य होंगे। प्रदेश में आने वाले सभी लोगों को स्मार्ट सिटी, देहरादून के वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा।

 

 

बाहर से आने वालों की रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट और बार्डर पर थर्मल स्कैनिंग और दस्तावेजों की जांच की जाएगी। किसी पर तरह के लक्षण पाए जाने पर एंटीजन टेस्ट किया जाएगा। रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश से पांच दिन तक बाहर जाने वालों को लौटने पर होम क्वारंटाइन से छूट दी जाएगी। पांच दिन से अधिक समय के लिए बाहर जाने वाले को लौटने पर 10 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन रहना होगा।

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posted on : November 1, 2020 5:23 am
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