Big Breaking: प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर रोक, नहीं बढ़ा सकेंगे फिस…ये राहत भी मीली

देहरादून । उत्तराखंड शिक्षा विभाग से बड़ी खबर है। जी हां शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के आदेश पर उत्तराखंड के सभी निजी स्कूलों के लिए आदेश जारी किया है।

आदेश के अनुसार शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने प्राइवेट स्कूलों के ने फीस वृद्धि न किए जाने का आदेश जारी किया है। शिक्षा सचिव ने शैक्षणिक सत्र 2020 – 21 में स्कूलों के द्वारा किसी भी तरह की फीस में वृद्धि न करने का आदेश प्रदेश के सभी निजी स्कूलों के लिए जारी किया है।

आदेश में शिक्षा सचिव ने की भी कहा है कि प्राइवेट स्कूलों में अभिभावकों के द्वारा स्वेच्छा से फीस जमा करेंगे, स्कूल अभिभावकों पर किसी भी तरह का दबाव नहीं देंगे। शिक्षा सचिव ने कहा है कि जो अभिभावक स्वेच्छा से फीस जमा करना चाहते हैं उन से केवल एक महीने की ही फीस जमा कराई जाए।

फीस जमा करने के लिए अभिभावकों स्कूलों पर दबाव नहीं बनाएंगे। प्राइवेट स्कूलों में नियमित वेतन जारी करने के भी आदेश शिक्षा सचिव नेेे दिए हैं। शिक्षा सचिव ने सभी जिलों के जिला अधिकारियों को आदेश जारी किए हैं।

शिक्षा सचिव ने सभी जिलों के जिला अधिकारियों को आदेश जारी किए हैं। पुस्तक विक्रेताओं की दुकान खोले जाने को लेकर आदेेेश दिए गए हैं। लॉकडाउन के तहत 1 बजे तक पुस्तक विक्रेताओं की दुकान खोल सकेंगे।

पुस्तकों की होम डिलवरी करने के भी निर्देश दिए हैं।अभिभावकों की सहूलियत को देखते हुए पुस्तक विक्रेताओं के नाम पता और फोन नम्बर जारी करने को भी कहा है। पुस्तक विक्रेताओं की दुकान पर सोशल डिस्टेसिंग बनाने के भी निर्देश दिए हैैं।

 

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posted on : April 22, 2020 3:18 pm
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