उत्तराखंड: चारधाम यात्रा पर रोक जारी, हाईकोर्ट ने सरकार को दिए ये निर्देश

नैनीताल: हाईकोर्ट में कोविड मामलों पर दायर याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और शासन सचिव से सरकारी अस्पतालों में नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य स्टाफ का विवरण अगली निर्धारित तिथि पर देने को कहा है। चार धाम यात्रा पर लगी रोक को हाईकोर्ट ने 18 अगस्त तक जारी रखा है।

मामले की अगली सुनवाई भी 18 अगस्त को होगी। इसके अलावा राज्य के सरकारी अस्पतालों में नर्स, वार्ड बाय और सपोर्ट स्टाफ के कितने पद खाली हैं? उनके भर्ती के संबंध में सरकार ने क्या प्रक्रिया चलाई है? और क्या कदम उठाए हैं? उसका विवरण भी अगली तिथि पर देने को कहा है। हाईकोर्ट ने राज्य में स्थित सभी सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध एंबुलेंस की संख्या और उनकी क्षमता के संबंध में ऑडिट रिपोर्ट भी तलब की है।

हाईकोर्ट ने कहा कि चार धाम यात्रा का प्रकरण राज्य सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और वहां से अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। राज्य सरकार की यात्रा पर रोक जारी रखने के लिए कोर्ट में दी गई सहमति पर कोर्ट ने आज चार धाम यात्रा पर लगी रोक को भी 18 अगस्त तक बढ़ा दिया है।

  • सरकारी अस्पतालों में पीडियाट्रिक वार्ड और पीडियाट्रिक वेंटिलेटर की क्या स्थिति है उसका विवरण अगली तिथि तक दें।
  • राज्य में सरकारी अस्पतालों में नर्स एवं वार्ड बॉय आदि सपोर्ट स्टाफ के कितने पद खाली हैं और उनकी भर्ती के संबंध में क्या प्रक्रिया चलाई जा रही है और क्या कदम उठाए गए इसका विवरण दें।
  • राज्य में डेल्टा प्लस वेरिएंट के संबंध में क्या स्थिति है और पूर्व में जो 300 सैंपल भेजे गए थे उनके संबंध में क्या परिणाम आए और इस संबंध में क्या सावधानियां बरती गई हैं इसका विवरण दें।
  • इंटर्न चिकित्सकों को स्टाइपेंड बढ़ाने के बारे में घोषणा की गई है। उसको अगली तिथि से पूर्व लागू किया जाए और साथ ही उन लोगों का प्रतिमाह मानदेय समय पर प्रदान किया जाए ।
  • राज्य में एंटी स्पिटिंग एंड एंटी लिटरिंग एक्ट 2016 के प्रावधान पूर्व से लागू हैं, उनको सख्ती से अनुपालन कराया जाए।
  • राज्य में वैक्सीनेशन सेंटर्स की संख्या बढ़ाई जाए औरजिन लोगों के मन में वैक्सीनेशन को लेकर संशय है और कुछ अंधविश्वास है तो उनके लिए राज्य सरकार भ्रम दूर करने के लिए उचित प्रचार-प्रसार करे।
  • सभी दिव्यांगजन जो अपने घर के पास स्थित वैक्सीनेशन सेंटर में भी पहुंचने की स्थिति में नहीं हैं। उनके लिए सभी जिलों के जिलाधिकारी घर पर ही वैक्सीन लग सके ऐसी व्यवस्था करें।
  • दिव्यांगजनों के लिए वैक्सीनेशन की उचित व्यवस्था की जाए और उनके कैंप वगैरह कहां लगेंगे, इसकी पूर्व सूचना जिलाधिकारी सभी माध्यमों से प्रचार-प्रसार करें। ऐसे कैंप में दिव्यांगजनों की सुविधाओं का पूर्ण ख्याल रखा जाएगा।
  • सरकार ने अस्पतालों में निर्बल वर्ग के लिए 25% बेड आरक्षित किए थे, परंतु उक्त आदेश को 25 जुलाई को वापस ले लिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार से अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए कहा है।
  • सभी सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध एंबुलेंस की स्थिति, सुविधाएं और उनकी क्षमता के संबंध में ऑडिट रिपोर्ट कोर्ट ने तलब की है।

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posted on : July 28, 2021 4:34 pm
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