उत्तराखंड : क्या फिर बदलना पड़ेगा CM?, कांग्रेस के आरोप और राष्ट्रपति शासन की मांग

देहरादून : कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत अब राज्य में किसी भी सीट पर उपचुनाव की संभावना नहीं है। सीएम तीरथ सिंह रावत छह माह के भीतर विधानसभा के सदस्य बनने का अपना अवसर गवां चुके हैं। अब संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार तीन ही विकल्प बचते हैं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, विधानसभा को भंग कर विधानसभा चुनाव कराएं जाएं। या फिर विधायकों के बीच से नया CM चुना जाए। कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि चुनाव आयोग को चाहिए कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार ही उप चुनाव पर निर्णय ले।

लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम में स्पष्ट प्रापधान है कि यदि विधानसभा की अवधि एक साल से कम रह जाती है, तो उपचुनाव नहीं कराया जा सकता। वर्तमान में गंगोत्री और अब हल्द्वानी सीट रिक्त तो हैं। लेकिन, उनका कार्यकाल अब एक साल नहीं रहा।

नियमानुसार ऐसे में केवल तीन ही विकल्प हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर चुनाव आयोग केंद्र सरकार के दबाव में आकर चुनाव कराता है तो कांग्रेस राजनीतिक दल होने के नाते चुनाव में प्रतिभा लेकर अपने धर्म का पालन करेगा।

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posted on : June 21, 2021 9:09 pm
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