उत्तराखंड : अब नहीं चलेगी मनमानी, अधिकारी ने कहा पहाड़ नहीं जाऊंगा, सरकार ने कर दिया सस्पेंड

देहरादून: सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सत्ता संभालने के बाद साफ कर दिया था कि अब ट्रांसफर-पोस्टिंग का खेल नहीं चलेगा। उन्होंने साबित भी कर दिया है। ट्रांसफर आदेश नहीं मानने वाले अधिशासी अभियंता को सस्पेंड कर दिया है। उनको आपदा के लिहास से संवेदनशील चमोली जिले में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन उन्होंने ने ज्वाइन करने से मना कर दिया, जिस पर प्रमुख सचिव रमेश कुमार सुधांशु ने उनको निलंबित कर दिया। इससे एक बात ता साफ है कि धामी राज में मनमानी नहीं चलेगी।

जारी आदेश में कहा गया है कि दीपक कुमार द्वित्तीय, अधिशासी अभियन्ता के विरूद्ध पीएमजीएसवाई एडीबी (आपदा) खण्ड, चमोली निर्माण खंड, लोनिवि, थराली को किये गये स्थानान्तरण आदेश का पालन न करने और इस प्रकार उत्तराखण्ड राज्य कर्मचा की (आचरण) नियमावली के संगत प्राविधानों का उल्लंघन करने के लिए अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित और उक्त आरोप इतने गम्भीर हैं।

उनके स्थापित हो जाने की दशा में उक्त अधिकारी को दीर्घ शास्ति दी जा सकती है। उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (यथासंशोधित) के नियम-4(1) के प्राविधानों के तहत दीपक कुमार द्वित्तीय, अधिशासी अभियन्ता को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है।

निलम्बन की अवधि में दीपक कुमार द्वित्तीय को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-2 से 4 के मूल नियम 53 प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि, अर्द्धवेतन पर देय अवकाश वेतन की राशि के बराबर देय होगी तथा जी निर्वाह भत्ते की धनराशि पर महंगाई भत्ता, यदि ऐसे अवकाश वेतन पर देय हो, भी अनुमन्य होगा।

किन्तु यदि दीपक कुमार द्वित्तीय को निलम्बन से पूर्व प्राप्त वेतन के साथ महंगाई भत्ता या महंगाई भत्ते का उपांतिक समायोजन प्राप्त्य न हो तो जीचन निर्वाह भत्ते की धनराशि पर महंगाई भत्ता देय नहीं होगा। निलम्बन की अवधि के दौरान निलम्बन के दिन प्राप्त वेतन आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी, यह समाधान हो जाने की शर्त पर देय होंगे कि दीपक कुमार द्वित्तीय द्वारा उस मद में वास्तव में व्यय किया जा रहा है, जिसके लिए उक्त प्रतिकर भत्ते अनुमन्य हैं।

प्रस्तर-2 में उल्लिखित मदों में भुगतान उसी दशा में किया जायेगा जबकि दीपक कुमार द्वित्तीय इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि निलम्बन काल में वे किसी अन्य सेवायोजन, व्यापार वृत्ति अथवा व्यवसाय में नहीं लगे हैं।निलम्बन की अवधि में श्री दीपक कुमार द्वित्तीय मुख्य अभियन्ता क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, पोड़ी कार्यालय से सम्बद्ध रहेंगे।

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