उत्तराखंड : दफ्तरों में 75% कर्मचारियों की उपस्थिति जरूरी, इनको मिली छूट

देहरादून : कोरोना के कारण लाॅकडाउन के बाद कार्यालयों को पूरी तरह बंद कर दिया गया था, लेकिन अब आनलाॅक के बाद कार्यालयों में सरकार धीरे-धरे कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की तैयारी में है। इसको देखते हुए सरकार ने सभी सरकारी दफ्तरों के कर्मचारियों के लिए आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार समूह ग और घ वर्ग के 75 फीसदी कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है, जबकि समूह क और ख वर्ग के अफसरों की पहले की तरह ही शत-प्रतिशत उपस्थित रहेंगे।

दफ्तरों में स्टॉफ की मौजूदगी
सचिव सामान्य प्रशासन डा. पंकज पांडेय ने यह आदेश किए। सरकार ने पूर्व में किए आदेशों के बाद दफ्तरों में स्टॉफ की मौजूदगी की नई गाइडलाइन जारी की है। इस आदेश में कहा गया है कि गर्भवती महिला कर्मचारियों या जिन महिला कर्मचारियों के 10 साल से छोटे बच्चें हैं। उन्हें अपरिहार्य स्थिति में ही बुलाया जाएगा। 55 साल से अधिक उम्र और गंभीर बीमारी से पीड़ित कर्मचारियों को भी छूट दी गई है।

स्कूल-कालेजों पर लागू नहीं
यह आदेश स्कूल-कालेजों में लागू नहीं होगा। स्कूल 31 जुलाई तक बंद हैं और कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार इस अवधि को और बढ़ा सकती है। यह आदेश सरकारी और अर्ध सरकारी दफ्तरों के लिए हैं।

इनका करना होगा पालन
-जहां तक संभव हो, बैठकें वीडियो कांफ्रेंसिंग से होंगी।
-कांफ्रेंसिंग संभव न होने से बैठक अवधि में कम से कम संख्या रखी जाएगी।
-बैठकों में बैठने की व्यवस्था के लिए सोशल डिस्टेसिंग का पालन करना होगा।
-फेस कवर या मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा।
-बैठक कक्ष को नियमानुसार सैनेटाइज किया जाएगा।
-वेटिलेशन की सुचारू व्यवस्था की जाएगी।

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posted on : July 14, 2020 11:03 am
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