UTTARAKHAND : ये है चारधाम यात्रा की लिए SOP, इन नियमों का करना होगा पालन

देहरादून : चारधाम यात्रा को लेकर सरकार पहले आदेश जारी कर चुकी है कि यात्रा में श्रद्धालु नहीं आयेंगे. अब सरकार ने यात्रा को लेकर एसओपी (SOP) भी जारी के दी गयी है. गढ़वाल आयुक्त और सीईओ (CEO) उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड रविनाथ रमन ने चरों धामों और देव स्थानीं में लोगों के आने-जानें के लिए गाइडलाइन ज्जारी की है.

  • इसमें कहा गया है कि चरों धाम कपाट खुलने के बाद सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुले रहेंगे.
  • प्रवेश द्वार पर हाथों को कीटाणु रहित करने हेतु अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर का प्रयोग किया जाएगा.
  • थर्मल स्कैनिंग मशीन से भी जांच की जाएगी जिन व्यक्ति विशेष में कोई लक्षण प्रदर्शित नहीं होंगे केवल उन्हें ही देवस्थान परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी.
  • सभी प्रवेश करने वाले व्यक्ति फेस कवर का प्रयोग करना अनिवार्य होगा.
  • जूते चप्पलों को अपेक्षित स्थान पर ही रखना आवश्यक होगा.
  • देवस्थानम परिसर के अंदर व बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा.
  • गर्भ गृह में केवल रावल पुजारी व संबंधित को ही प्रवेश की अनुमति होगी.
  • लाइन में लगने की स्थिति में व्यक्तियों को एक दूसरे से कम से कम 6 फीट की शारीरिक दूरी रखनी होगी.
  • बैठने के स्थानों को भी सोशल डिस्टेंसिंग के मानक के अनुसार व्यवस्थित किया जाना आवश्यक होगा.
  • मूर्तियों, घंटियों, प्रतिरूप, ग्रंथ पुस्तकों आदि को स्पर्श करने की अनुमति नहीं होगी.
  • देव थाना परिसर में किसी भी प्रकार का प्रसाद वितरण टीका लगाने आदि की अनुमति नहीं होगी.
  • भोग आदि वितरण के समय शारीरिक दूरी के मानकों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा.
  • देवस्थान के अंदर परिसर की लगातार सफाई व सैनिटाइज करना आवश्यक होगा.
  • देवस्थान परिसर फर्श की विशेष रूप के अंतराल में सफाई करनी होगी, मंदिर के अंदर एक ही मैट, दरी, चादर के प्रयोग से पूर्णता बचना होगा.
  • वर्तमान में संक्रमण की स्थिति को देखते हुए जनमानस के व्यापक स्वास्थ्य के लिए उत्तराखंड स्थित चार धाम यात्रा आम श्रद्धालुओं के लिए स्थगित रहेगी.
  • परंतु चारों धाम अपनी पूर्व परंपरा अनुसार निर्धारित तिथि और समय पर खुले जाएंगे, उसके उपरांत सामान्यता पूजा सांकेतिक रूप से गतिमान रहेगी.
  • दैनिक पूजा कार्यों के संपादन के लिए रावल, नायब रावल, पुजारी, पंडा-पुरोहित स्थानीय बोर्ड के अधिकारी, कर्मचारी अनुमन्य होंगे.
  • अनुमन्य व्यक्ति विशेष को कोविड-19 के लिए जारी दिशा-निर्देशों और बोर्ड द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया का अनुपालन करना अनिवार्य होगा.

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posted on : May 4, 2021 10:04 am
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