उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में लिए गए ये बड़े निर्णय…यहां देखें हर फैसला

देहरादून: उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। बैठक में कुल 22 प्रस्ताव रखे गए। इनमे से 21 प्रस्तावों पर मुहर लगी, जबकि एक प्रस्ताव स्थगित किया गया। शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी।

  • सरस्वती विद्यामंदिर श्रीकोट को पट्टे पर भूमि देने के प्रस्ताव को मंजूरी, 93 लाख 600 रुपये दाम, और स्टाम्प शुल्क 1 लाख 86 हजार 476 रुपया माफ किया।
  • कैम्पा परियोजना के लिए विभागीय ढांचे को अनुमति, 29 पदों पर बनी सहमति।
  • स्टोन क्रशर, हॉटमिक्स प्लांट, मोबाइल स्टोन क्रशर नियमावली में बदलाव, हरिद्वार जनपद में गंगा नदी से क्रशर की दूरी, 1.5 किलोमीटर, अन्य नदियों से 1 किलोमीटर और बरसाती नदियों से 500 मीटर की दूरी पर लगाये जायेंगे।
  • उत्तराखंड अवैध खनिज भण्डारण नियमावली में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी, स्टोन क्रशर, स्क्रीनिंग प्लांट का रिनिवल जिला स्तर पर होगी, पहले शासन स्तर पर मंजूरी होती थी। लाइसेंस शुल्क 2005 के बाद अब बढ़ाया गया है।
  • राज्य के बाहर से RBM पूरी तरह प्रतिबंधित होगा।
  • भूमि आवंटन को लेकर निर्णय, निजी संस्थाओं को भूमि नीलामी के जरिये दी जायेगी। इस भूमि के लिए विज्ञप्ति और निविदा होगी।
  • पर्यटन, शैक्षिक, स्वास्थ्य और उद्योग के सम्बन्ध में अन्य आधार पर होगा निर्णय।
  • एक रूपये में ग्रामीण क्षेत्रों में पानी का कनेक्शन, 90 प्रतिशत केंद्र वहन करेगा।
  • उद्योग धंधो में बिचोलियो की व्यवस्था को किया गया समाप्त।
  • अब फ़ैक्टरी मालिक विज्ञापन देकर सीधा श्रमिक से कर सकेगा कॉंट्रैक्ट। म्यूचूअल कॉंट्रैक्ट के चलते तीन साल पाँच साल या ज़्यादा का हो सकेगा कॉंट्रैक्ट।
  • उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग नियमावली में संशोधन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को जोड़ा गया। समूह ग की सीधी भर्ती में मिलेगा फ़ायदा।
  • अर्बन सीलिंग भूमि जनपद देहरादून का प्रस्ताव। भूउपयोग परिवर्तन का था प्रस्ताव।
  • मुख्यमंत्री राहत कोष में प्राप्त धनराशि होगी पारदर्शी। मुख्यमंत्री राहत कोष में हिसाब किताब रखने को वित्त विभाग के अधिकारी की तैनाती।
  • 15 मार्च से 25 जून 2020 तक मुख्यमंत्री राहत कोष में 154 करोड़ 56 लाख जमा हुए थे। जिसमें से  85 करोड़ 60 लाख खर्च हुए।
  • उद्योग धंधो में बिचोलियो की व्यवस्था को किया गया समाप्।अब फ़ैक्टरी मालिक विज्ञापन देकर सीधा श्रमिक से कर सकेगा कॉंट्रैक्ट, म्यूचूअल कॉंट्रैक्ट के चलते तीन साल पाँच साल या ज़्यादा का हो सकेगा कॉंट्रैक्ट।

  • उत्तराखंड अवैध खनिज भण्डारण नियमावली में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी, स्टोन क्रशर, स्क्रीनिंग प्लांट का रिनिवल जिला स्तर पर होगी, पहले शासन स्तर पर मंजूरी होती थी । लाइसेंस शुल्क 2005 के बाद अब बढ़ाया गया है । 

  • श्रम विभाग के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी को भी दिया जाएगा NPA.

  • एकीकृत आर्दश कृषि ग्राम योजना को मिली मंजूरी, हर ब्लाक में एक गांव चयनित किया जाएगा। DM की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी , 10 से 15 लाख रुपये गांव की समिति को दिए जाएंगे।

  • सोशल मीडिया के प्रचार प्रासार को लेकर केंद्र के साथ MOU. राज्य में होगी सोशल मीडिया कम्यूनिकेशन हब की स्थापना।

  • उत्तराखंड विज्ञापन अनुश्रवण समिति में संशोधन, अब राज्य से नामित कोई वरिष्ठ पत्रकार हो सकेगा नियुक्त ।

  • 1 रुपये में पेयजल कनेक्शन देने के प्रस्ताव को मंजूरी , 15 लाख 8 हजार 838 परिवार होंगे लाभान्वित।

  • 1020 नर्सिंग पद तुरंत भरने पर कैबिनेट की मंजूरी।

  • पंडित दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना में जीरो प्रतिशत ब्याज पर ऋण राशि को 1 लाख से बढ़ाकर 3 लाख तक किया गया , अब 1 से 3 लाख तक बिना ब्याज ले ले सकते हैं किसान ऋण।

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posted on : July 8, 2020 11:10 am
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